अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना- अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को पीएच.डी. स्तर पर विदेश में अनुसन्धान के लिए 25 लाख रुपये तक की सहायता राशि

अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों का चयनकर अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को पीएच.डी. स्तर पर विदेश में अनुसन्धान के लिए 25 लाख रुपये तक की सहायता राशि।
योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, योजना के लाभ लेने हेतु योग्यता एवं प्रक्रिया
1. योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता
  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
  • विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हो।
  • भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय (सम्बन्धित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन [Accreditation] विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान) से निम्नांकित विषयों के पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो
    • समाजशास्त्र
    • लोकप्रशासन
    • विधि
    • अर्थशास्त्र
    • राजनीति शास्त्र
    • मानव शास्त्र
2. आयु सीमा : अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।
3. आय सीमा : अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय 6 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
4. विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।
5. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
6. वित्तीय सहायता : अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर पीएच.डी. में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी
  • प्रथम वर्ष - 10 लाख रुपये
  • द्वितीय वर्ष - 10 लाख रुपये
  • तृतीय वर्ष - 5 लाख रुपये
7. आवेदन की प्रक्रिया : योजनान्तर्गत सम्बन्धित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगा
  • राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 महीने की अवधि में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय जाति एवं पीएच.डी. हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम/विषय दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
  • छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को भिजवाना होगा (ई-मेल आई.डी. secretaryapj@gmail.com)।
  • विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को हर वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
8. चयन प्रक्रिया : आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अधिकतम 05 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा किया जायेगा।
9. योजना की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट- www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।


योजनान्तर्गत अधिकतम देय राशि- 25,00,000 रुपये (3 वर्षों के लिए) 
प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों का चयन

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