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ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना Transport voucher scheme
राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18 का संचालन किया जा रहा है।
इसमें ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयो में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8 तक के उन सभी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके निवास स्थान से एक किलोमीटर पर राजकीय प्राथमिक और दो किलोमीटर की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है।
कम आबादी वाले क्षेत्रों, ढाणियों जहां पर विद्यालय संचालन संभव नहीं है, वहां निवास करने वाले 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर छात्रों को प्रति उपस्थिति दिवस 10 रुपये तथा कक्षा 6 से 8 तक दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस ट्रांसपोर्ट वाउचर से लाभान्वित किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू करने के बाद वर्तमान में संचालित किसी भी विद्यालय को बंद या निकट के विद्यालय में समन्वयीकरण नहीं किया जाए।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्त पोषण सर्वशिक्षा अभियान के उपलब्ध बजट से किया जायेगा। योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्, जिला स्तर पर डीपीसी और एडीपीसी-एसएसए, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईओ) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी और एसएमसी द्वारा किया जाएगा।
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