मूल अधिकारों का वर्गीकरण

मूल अधिकार

  1. संविधान के मूल अधिकारों का सात समूहों में वर्गीकरण किया गया है।
  2. समता का अधिकार - अनुच्छेद 14 से 18
  3. स्वतंत्रता अधिकार - अनुच्छेद 19 से 22 तक 
  4. शोषण के विरुद्ध अधिकार - अनुच्छेद 23 से 24 तक
  5. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार - अनुच्छेद 25 से 28 तक
  6. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार - अनुच्छेद 29 से 30 तक 
  7. संपत्ति का अधिकार - अनुच्छेद 31 (मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार ने 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 (1) च और 31 का एक महत्त्वपूर्ण मूल अधिकार, संपत्ति अर्जन, को लोप कर दिया।)
  8. संवैधानिक उपचारों का अधिकार - अनुच्छेद 32
मूल अधिकारों की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण
भारत भूमि पर सभी को उपलब्धत मूल अधिकार

  • विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण - अनुच्छेद 14
  • विधि के अधीन दोष के संबंध में संरक्षण - अनु. 20
  • प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण - अनु. 21
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार - अनु. 23
  • धार्मिक स्वतंत्रता - अनु. 25
  • किसी धर्म की अभिवृद्धि में करों में संदाय से स्वतंत्रता - अनु. 27
  • राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता - अनु. 28
कुछ अधिकार केवल नागरिकों को दिये गये हैं -
  1. अनुच्छेद 15
  2. अनुच्छेद 16
  3. अनुच्छेद 19
  4. अनुच्छेद 29
  5. अनुच्छेद 30

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