Indian Constitution
राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार
राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार |
विश्व के अन्य संविधानों की भांति भारत के संविधान ने भी कार्यपालिका के प्रमुख को ऐसे व्यक्तियों को क्षमादान करने का अधिकार दिया है -
- जिनके किसी अपराध के लिये न्यायालय ने विधिवत दण्ड दिया हो,
- उन सभी मामलों में, जिनमें कोर्ट मार्शल द्वारा दण्ड दिया गया हो, तथा
- उन सभी मामलों में जहां मृत्य दण्ड दिया गया हो।
क्षमा -
- किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दिया गया दण्ड पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा वह व्यक्ति सभी दण्ड आरोपों तथा निरर्हताओं से मुक्त हो जाता है।
लघुकरण -
- इसमें व्यक्ति को दिये गये दंड को हल्के दंड में परिवर्तित कर दिया जाता है।
- उदाहरण के लिए मृत्युदण्ड को निर्वासन, निर्वासन को कठोर कारावास, कठोर कारावास को सादा कारावास तथा सादा कारावास को जुर्माना में परिवर्तित कर दिया जाता है।
परिहार -
- इसके अंतर्गत दंडादेश की प्रकृति को बदले बिना उसे कम किया जा सकता है जैसे कारावास के समय को ही कम कर दिया जाये।
- डदाहरण के लिए 6 वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में बदल दिया जाये।
विराम -
- इसके अंतर्गत किसी परिस्थिति को देखते हुये दंड की किसी कार्यवाही को समाप्त कर देना अथवा कम कड़े दंड का आदेश देना।
- उदाहरण के लिए अपराधी गर्भवती स्त्री का दंड कम करना।
प्रविलम्बन -
- इसका अर्थ है किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिये दंड का पालन करने से रोकना।
- यह केवल दंड का पालन करने में विलंब करने के लिए किया जाता है।
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