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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) कब लागू की
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई, 2022 से लागू की गई है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में की गई।
क्या है योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ समस्त मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवारों के सभी सदस्य जो जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का एक साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है।
बीमित परिवार के सदस्य/सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है।
योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) लागू की गई है। इसके तहत सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, बिजली के झटके, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव, डूबने एवं जलने की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर नि:शुल्क दिया जाएगा।
बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में दोनों हाथ-पैर एवं दोनों आंखों अथवा दो अंगों (एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख की पूर्ण क्षति होने पर में से) की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपये एवं इनमें से एक अंग की पूर्ण क्षति होने पर 1.50 लाख रुपये का भुगतान देय है।
इस योजना के तहत भुगतान चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवार के जनआधार कार्ड में मुखिया के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।
कैसे पाएं लाभ
योजना का लाभ पाने के लिए दुर्घटना होने पर ई-मित्र/ (MCDBY) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावा प्रपत्र भरना होगा। दावों का निस्तारण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जायेगा।
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) कब लागू की गई?
1. 1 मई, 2021
2. 7 अप्रैल, 2022
3. 18 दिसंबर, 2021
4. 1 मई, 2022
उत्तर- 4
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में निम्न से कौनसा कथन सही नहीं है?
1. 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर नि:शुल्क
2. योजना 1 मई, 2022 से लागू की गई है।
3. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को नि:शुल्क बीमा कवर।
4. इस योजना के लिए लाभार्थी से प्रीमियम राशि ली जाएगी।
उत्तर- 4
व्याख्या: मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को नि:शुल्क दिया जा रहा है। इस योजना के लिए पात्र परिवारों से कोई अंशदान/प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जाएगी।
जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा।
पॉलिसी का लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को निम्नलिखित सात प्रकार की दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पॉलिसी में उल्लेखित क्षतियां होने पर पॉलिसी के प्रभावी रहने की स्थिति में, किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
दुर्घटना का प्रकार
सड़क दुर्घटना
ऊंचाई से गिरने
मकान के ढहने
बिजली के झटके
रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
डूबने के कारण एवं जलने की स्थिति में पॉलिसी का लाभ देय होगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का संचालन किस विभाग के माध्यम से किया जा रहा है?
1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा
2. वित्त विभाग द्वारा
3. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा
4. 1 व 3 द्वारा
उत्तर- 3
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