गिग वर्कर्स विधेयक-2023
राजस्थान विधानसभा में गिग वर्कर्स विधेयक-2023 कब पारित हुआ?
- 24 जुलाई, 2023
गिग वर्कर्स विधेयक-2023 Gig Workers Bill-2023
- राजस्थान में डोर स्टेप डिलीवरी, कैब सहित अन्य कंपनियों में कार्यरत गिग वर्कर्स (ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर पर सर्विस देने वाले डिलीवरी बॉय और टैक्सी ड्राइवर सहित अन्य लोगों) को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने एवं उन्हें शोषण से बचाने तथा आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से विधानसभा में 24 जुलाई, 2023 को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक-2023 पारित किया गया। जो गिग वर्कर्स के कल्याण एवं सुरक्षा में बहुत बड़ी निभाएगा।
- गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन
- 200 करोड़ रुपये की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फण्ड के गठन किया जाएगा।
महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब पारित किया?
1. 21 मार्च, 2022
2. 23 मई, 2022
3. 21 जुलाई, 2023
4. 22 जुलाई, 2023
उत्तर- 3
क्या है महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू की जायेगी। इसके लिए विधानसभा में 21 जुलाई, 2023 को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गया जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस कानून के बनने के साथ ही राजस्थान देश में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला पहला बन गया है।
इसके तहत निम्न योजनाओं का लाभ गारंटीड दिया जाएगा
- मनरेगा के तहत राजस्थान में 125 दिन का रोजगार
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रतिमाह एवं उसमें हर वर्ष 15 प्रतिशत स्वत: वृद्धि
राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 विधानसभा में कब पारित किया गया?
1. 21 मार्च, 2022
2. 22 मार्च, 2022
3. 22 मार्च, 2023
4. 21 मार्च, 2023
उत्तर— 4
स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य
- राज्य सरकार द्वारा पारित राइट टू हेल्थ विधेयक का उद्देश्य प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को उपचार दिलाना है, ताकि को अस्पताल इलाज के लिए से मना नहीं कर सके। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा सम्बन्धित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। साथ ही, जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है।
राजस्थान राज्य को मिला बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड
- बेंगलुरु में 30 जुलाई को आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है।
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